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केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया

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नई दिल्ली-  केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश  Arunachal Pradesh और नगालैंड Nagaland  के कुछ  जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम  ( Armed Forces Special Power Act ) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले और नागालैंड के आठ  जिले हैं। इस के अलावा कुछ और जिलों के केवल कुछ थाना क्षेत्रों में भी AFSPA की अवधी बढ़ाई गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि नगालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आगे समीक्षा की गई है। बुधवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिलों और पुलिस थानों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए फिर से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।

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नागालैंड के वे जिले जहां अफस्पा को दोबारा लागू किया गया है, वे हैं दीमापुर, निउलैंड , चुमाउकेदिमा , मोन, किफिर , नोकलाक , फेक और पेरेन।

जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र ; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा , मोकोकचुंग- I, लोंगथो , तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन ; लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी ‘अशांत’ घोषित किया गया है।

इसके अलावा, वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रलान पुलिस स्टेशन ; तथा नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले में घटाशी , पुघोबोटो , साटाखा , सुरुहुतो , जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन भी AFSPA के तहत ‘अशांत’ घोषित किए गए हैं।

एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि अफस्पा के तहत केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप , चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई , महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को एक अप्रैल, 2024 से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।

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इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है।

, “अतः अब अरुणाचल प्रदेश के तिराप , चांगलांग और लोंगडिंग जिले तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई , महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है, बशर्ते इसे पहले वापस न ले लिया जाए।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के 70 प्रतिशत इलाकों से AFSPA हटा दिया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में यह अभी भी लागू है। शाह ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में AFSPA हटाने पर विचार करेगी।

जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अफस्पा को हटाने की मांग की जा रही है।

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