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केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किया

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केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024– केंद्र सरकार ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) controversial Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA), के अनुसार सोमवार को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 (सीएआर) Citizenship (Amendment) Rules, 2024 (CAR), को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य भारत में नागरिकता को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन करना है।

सीएए,  सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है लेकिन विशेष रूप से मुस्लिम आप्रवासियों को बाहर करता है। सरकार ने यह भी बताया कि नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से वर्चुअल होगी और इस के लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा।

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गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स , में लिखा है कि पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। उन्होंने आगे कहा कि ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।

सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) से संबंधित अनिर्दिष्ट प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।

आलोचकों का तर्क है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

भारत में कथित अवैध प्रवेश के लिए शुक्रवार को भारत ने सात रोहिंग्या अप्रवासियों को म्यांमार निर्वासित कर दिया।

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