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अरुणाचल : 21छात्रों का यौन शोषण करने वाले हॉस्टल वार्डन को सजा-ए-मौत, दो को 20 साल की सजा

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ईटानागर-  अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को, 21 छात्रों के यौन शोषण के दोषी हास्टल वार्डन Hostel Warden को मौत की सजा Death Sentence सुनाई है. अरुणाचल प्रदेश के एक सरकारी आवासीय विद्यालय (residential school) में यह वारदात हुई थी।

दोषी ने स्कूल में हॉस्टल वार्डन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 8 सालों के बीच 6-14 साल की आयु के छह लड़कों सहित कम से कम 21 नाबालिगों का यौन उत्पीड़न किया था।

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यौन शोषण का दोषी, हॉस्टल वार्डन,  युमकेन बागरा (Yumken Bagra) को मौत की सजा सुनाने वाले विशेष न्यायाधीश जावेप्लू चाई (Jaweplu Chai) ने पूर्व प्रधानाध्यापक सिंगतुंग योरपेन (Singtung Yorpen) और हिंदी शिक्षिका मार्बोम नगोमदिर (Marbom Ngomdir) को भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अपराध को बढ़ावा देने और इसकी रिपोर्ट न करने के लिए 20 साल की सजा सुनाई।   कुछ छात्रों ने योरपेन को दुर्व्यवहार की सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा ताकि स्कूल की प्रतिष्ठा खराब न हो।

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पोक्सो विशेष अदालत के समक्ष 21 बच्चों की ओर से पेश हुए वकील ओयम बिंगेप ने कहा, हम फैसले से खुश हैं क्योंकि अदालत ने कड़ी सजा के लिए हमारी दलीलें सुनीं.

यह भारत में पहली बार है जब किसी आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए मौत की सजा दी गई है, जिसमें पीड़ितों की मृत्यु नहीं हुई थी।

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यह मामला नवंबर 2022 में सामने आया था, जब एक व्यक्ति ने बागरा के खिलाफ आवासीय विद्यालय में अपनी 12 वर्षीय जुड़वां बेटियों का यौन उत्पीड़न, और बलात्कार का प्रयास करने की शिकायत दर्ज कराई।

विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पाया कि बागरा ने स्कूल में छात्रावास वार्डन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 6-14 वर्ष की आयु के छह लड़कों सहित कम से कम 21 नाबालिगों का यौन उत्पीड़न किया था।

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